उ.प्र. के पांच शहरों में लॉकडाउन के फैसले पर ‘सुप्रीम’ रोक

20-04-2021 15:19:10
By : Sanjeev Singh


उच्चतम न्यायालय ने कोरोना महामारी के त्वरित प्रसार के कारण उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय पर मंगलवार को रोक लगा दी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक सम्पूर्ण लॉकडाउन का उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था।

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद फैसले के अमल पर रोक लगा दी तथा मामले की सुनवाई दो सप्ताह के बाद करने का निर्णय लिया।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हो रहे मेहता ने दलील दी थी कि न्यायिक आदेश के जरिये 5 शहरों में सम्पूर्ण बंदी से प्रशासकीय कठिनाइयां पैदा होंगी। इस बीच, न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा कि वह कोरोना महामारी से निपटने के लिए किये जा रहे प्रयासों की जानकारी अगली सुनवाई तक उसे उपलब्ध कराये।



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