कोरोना के चलते उत्तर प्रदेश की जेलो में निरुद्ध बंदियों को अंतरिम जमानत व विशेष पैरोल पर अभी तक प्रदेश की जेलों से 8974 विचाराधीन बन्दियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है।
राज्य के गृह विभग के अपर मुख्य सचिव, गृह एवं कारागार अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां यह जानकारी देते हुये बताया कि राज्य की कारागारों मे निरूद्ध बंदियों को अंतरिम जमानत व विशेष पैरोल पर रिहा किया जा रहा है ताकि ओवर क्राउडिंग के कारण बंदियो कोे कोविड संक्रमण से बचाया जा सके। इसी कड़ी में अब तक 8974 विचाराधीन बन्दियों को प्रदेश भर में अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध पिछले वर्ष विशेष पैरोल पर रिहा किये एवं 7 वर्ष से अनधिक सजा प्राप्त व अन्य श्रेणियों के 2456 सिद्धदोष बन्दियों को विशेष पैरोल पर छोड़े जाने के आदेश जारी किये जा चुके है, जिनमें से 2011 बन्दियों की अब तक रिहाई विशेष पैरोल पर की जा चुकी है।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर सिद्धदोष बन्दियों को पैरोल पर छोड़ने की उक्त कार्यवाही शासन द्वारा की गई है।