मध्यप्रदेश में उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले को आपत्तिजनक मानते हुए आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
अभियोजन के अनुसार अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने धार जिले की सरदारपुर तहसील के राजोद पुलिस थाने में समीर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया था। उसके खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने पर सूचना प्रोद्याैगिकी अधिनियम और धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं सहित अन्य धाराओं में आरोप दर्ज किये गए हैं। दिसंबर 2020 से जेल में न्यायिक अभिरक्षा में रह रहे समीर की नियमित जमानत के आवेदन सत्र न्यायालय से खारिज होने के बाद उसने उच्च न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानती आवेदन दाखिल किया था, जिसे न्यायालय के न्यायाधीश रोहित आर्य ने कल खारिज कर दिया हैं।