उच्चतम न्यायालय ने साइरस मिस्त्री को दोबारा टाटा समूह का अध्यक्ष बहाल करने का राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का फैसला शुक्रवार को पलट दिया।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने टाटा समूह को राहत देने वाला यह फैसला सुनाया।
दरअसल राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने 24 अक्टूबर 2016 को सायरस मिस्त्री को निदेशक और अध्यक्ष पद से हटाने के फैसले को सही ठहराया था लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण अर्थात् एनसीएलएटी ने उस फैसले को पलटते हुए 17 दिसंबर 2019 को टाटा संस के चेयरमैन पद पर साइरस मिस्त्री की दोबारा बहाली का आदेश दिया था। उसके बाद अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ टाटा समूह ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसने ठीक एक वर्ष बाद 17 दिसंबर 2020 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।