(सीबीएसई) की 10वीं एवं 12वीं की बची परीक्षाएं रद्द करने और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परीक्षाफल जारी करने संबंधी याचिका की सुनवाई 25 जून तक के लिए स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने मानव संसाधन मंत्रालय और सीबीएसई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुनवाई गुरुवार अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।
श्री मेहता ने कहा कि सरकार इस मसले पर विचार कर रही है और बुधवार शाम तक इस पर निर्णय ले लिया जायेगा। उन्होंने कहा, “निर्णय की प्रक्रिया काफी आगे पहुंच चुकी है। कल शाम तक औपचारिक निर्णय ले लिया जाएगा। हम विद्यार्थियों की चिंता से वाकिफ हैं। हम कोर्ट को निर्णय के बारे में परसों सूचित कर सकते हैं।”
इसके बाद न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा कि वह गुरुवार दो बजे मामले की सुनवाई करेंगे।