राजधानी में कोरोना के नए वेरिएँट ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए आवश्यक सेवाओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें आड, इवन के आधार पर दुकानें रात आठ बजे तक खुलेंगी।
डीडीएमए ने इस सम्बंध में आज नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत मॉल और बाजारों में आड, इवन के आधार पर दुकानें खुलेगी। आवश्यक सेवाओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खुलेगी। तीनों नगर निगमों, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और दिल्ली कन्टेंटमेंट बोर्ड वाले इलाकों के प्रत्येक जोन एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति होगी। इन साप्ताहिक बाजारों में 50 फीसदी दुकानदारों को ही अपनी दुकान लगाने की अनुमति होगी।
डीडीएमए ने इन नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए जिलाधिकारियों, उपायुक्तों समेत सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में कल कोरोना के 15,097 नए मामले दर्ज किए गए थे जबकि संक्रमण दर 15.34 फीसदी तक पहुंच गई है।