उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के रोशनी घोटाले के लाभान्वितों को तत्काल राहत देते हुए प्रशासन को जमीन कब्जा खाली कराने की कार्रवाई न करने का गुरुवार को निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति एन वी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय पुनर्विचार याचिकाओं पर अपना फैसला दे दे, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाये। न्यायालय ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह 21 दिसम्बर को पुनर्विचार याचिकाओं पर निर्णय ले।
जम्मू- कश्मीर प्रशासन की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी खंडपीठ को भरोसा दिलाया कि जब तक जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय मामले का फैसला नहीं करता, तब तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कब्जा खाली कराने की कार्रवाई नहीं होगी।