हिजाब फैसला के तहत कर्नाटक में 21 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू

15-03-2022 11:51:50
By : Sanjeev Singh


कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर उच्च न्यायालय के आने वाले फैसले के मद्देनजर पुलिस ने मंगलवार से 21 मार्च तक बेंगलुरु शहर और कर्नाटक के कई हिस्सों में धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू कर दी है।

उच्च न्यायालय राज्य के कुछ कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिकाओं पर आज अपना फैसला सुनायेगा। मुख्य न्यायाधीश ऋतु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम काजी की तीन सदस्यीय पीठ फैसला सुनायेगी। मामले में पीठ के समक्ष 11 दिन तक सुनवाई चलने के बाद न्यायालय ने 25 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पीठ ने सुनवाई के पहले ही दिन एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें छात्रों को निर्धारित यूनिफॉर्म वाले कॉलेजों में कक्षाओं में भाग लेने के दौरान हिजाब या भगवा शॉल नहीं पहनने तथा किसी भी धार्मिक झंडे का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया गया था।


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