कोलकाता उच्च न्यायालय ने भवानीपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया, जहां से तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी अपना मुख्यमंत्री पद बरकरार रखने के लिए चुनाव लड़ रही हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंडाल और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज ने मामले पर दो दिन तक सुनवाई करने के बाद अदालत में अपना फैसला सुनाया।
भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराये जाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से ‘संवैधानिक अनिवार्यता’ का तर्क दिये जाने पर सवाल उठाते हुए कोलकाता उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी, जिसके बाद से मामले पर सुनवाई की जा रही थी।