उच्चतम न्यायालय ने कोरोना संक्रमित लोगों के घर के बाहर पोस्टर लगाने पर रोक संबंधी याचिका की सुनवाई गुरुवार को टाल दी और केंद्र से
हलफनामा दायर करने को कहा।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने सुनवाई उस वक्त टाल दी जब केंद्र सरकार की तरफ से उसे बताया गया कि मामले में जवाबी हलफनामा जल्द दाखिल कर दिया जाएगा।
न्यायालय ने इसके बाद जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए केंद्र सरकार को दो हफ्ते का समय दिया।
इस बीच न्यायमूर्ति शाह ने कहा, “हर चीज के लिए हम आदेश नहीं दे सकते।”
याचिकाकर्ता का कहना है कि कई राज्य कोरोना पीड़ितों के घर के बाहर पोस्टर चिपका रहे हैं जो सम्मान के साथ जीवन जीने और निजता के अधिकार का हनन है।