यूरोपीय संघ ने कोरोना वायरस टीके का अनुबंध पूरा न करने के आरोप में औषधि कंपनी एस्ट्राजेनेका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है।
यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी। यूरोपीय संघ के प्रशासनिक निकाय यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता स्टीफन डी. कीर्समाएकर ने कहा कि ब्रसेल्स ने खरीद समझौते के उल्लंघन को लेकर शुक्रवार को एस्ट्राजेनेका के खिलाफ कानूनी कदम उठाया गया है।
ऐस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन उन चार टीकों में से एक है जिसे यूरोपीय संघ में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। इस टीके काे बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। यह हालांकि जल्द ही स्पष्ट हो गया कि कंपनी यूरोपीय आयोग के साथ किए गए उन्नत खरीद समझौते की शर्तों का पालन करने में सक्षम नहीं रहा और करार के अनुसार टीके की उचित मात्रा की आपूर्ति करने में कंपनी पूरी तरह से विफल रही है।
आयोग ने बार-बार चेतावनी दी कि इस तरह की देरी स्वीकार्य नहीं है और यहां तक कि यूरोपीय संघ में उत्पादित वैक्सीन के शिपमेंट के लिए जनवरी में एक निर्यात पारदर्शिता तंत्र बनाया। एस्ट्राज़ेनेका वर्तमान में एकमात्र वैक्सीन उत्पादक है जिसे सरकारी तंत्र के तहत यूरोपीय संघ के बाहर अपनी खुराक के निर्यात पर रोक लगायी गयी है।
प्रवक्ता ने कहा, “हमारे लिए यह मायने रखता है कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूरोपीय नागरिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में टीकों की शीघ्र आपूर्ति हो और करार के मुताबिक उस वादे को पूरा किया जाना चाहिए।