जिला अदालत ने की जौहर यूनिवर्सिटी की अपील खारिज, गेट तोड़ने का रास्ता साफ

02-08-2021 18:14:30
By : Sanjeev Singh


उत्तर प्रदेश के रामपुर के जिला सत्र न्यायाधीश ने आजम खान की जौहर विश्वविद्यालय के गेट तोड़ने संबंधित अपील खारिज कर दी।

जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा जौहर यूनिवर्सिटी संबंधी अपील खारिज किए जाने के बाद तत्कालीन उपजिलाधिकारी (एसडीएम) सदर पी.पी.तिवारी के मुख्य गेट गिराने संबंधित आदेश अब पूर्ववत रहेगा। जिला प्रशासन अदालत के फैसले का संज्ञान लेते हुए अब जल्द ही सरकारी भूमि पर बने जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट को तोड़ने की कार्यवाही कर सकता है।

गौरतलब है कि भारतीय जनता भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर करीब दो साल पहले दर्ज मुकदमें की सुनवाई करते हुए एसडीम सदर पी.पी.तिवारी ने जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार को गिराने का आदेश दिया था।

एसडीएम सदर की अदालत के आदेश के विरुद्ध आजम खान ने जिला न्यायाधीश की अदालत में अपील दायर की थी। करीब दो वर्ष मुकदमा चलने के बाद आज जिला सत्र न्यायाधीश ने आजम खान की जौहर विश्वविद्यालय गेट संबंधित अपील के खारिज कर दी।



Comments

Note : Your comments will be first reviewed by our moderators and then will be available to public.

Get it on Google Play