उच्चतम न्यायालय ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला देने वाले केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) के सेवानिवृत्त विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव को दी गई सुरक्षा बढ़ाने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने बाबरी विध्वंस के मामले में भाजपा नेताओं समेत सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला देने वाले पूर्व जज की सुरक्षा बढ़ाने का अनुरोध यह कहते हुए ठुकरा दिया कि उसने 30 सितंबर के पत्र पर गंभीरता से विचार किया है और उसे लगता है कि पूर्व जज की सुरक्षा बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। श्री यादव ने सेवानिवृत्ति के बाद लगातार सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी। मुकदमे के त्वरित निपटारे के लिए 2017 से उच्चतम न्यायालय उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था।