उच्चतम न्यायालय ने असम में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरुद्ध हिंसक प्रदर्शन में कथित भूमिका के लिए गुवाहाटी जेल में बंद कृषक मुक्ति संग्राम परिषद और रायजोर दल के नेता अखिल गोगोई को जमानत पर रिहा करने का आदेश देने से गुरुवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति एनवी रमन की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा,“हम इस स्तर पर याचिका पर विचार नहीं करेंगे।” खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता मुकदमा शुरू होने के बाद जमानत के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। याचिकाकर्ता ने गौहाटी उच्च न्यायालय के सात जनवरी के जमानत निरस्त करने के आदेश को चुनौती दी थी।
उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज सीएए के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में उनकी कथित भूमिका से जुड़े एक मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अखिल गोगोई दिसंबर 2019 में गिरफ्तारी के बाद से गुवाहाटी केंद्रीय जेल में बंद है।